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रविवार, 25 अक्टूबर 2026 · रात 1:45 · नई दिल्ली संस्करण

मेयर-की-याचिका-पर-दिल्ली-के-उपराज्यपाल-को-सुप्रीम-कोर्ट-का-नोटिस

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन42 बार पढ़ा गया
मेयर-की-याचिका-पर-दिल्ली-के-उपराज्यपाल-को-सुप्रीम-कोर्ट-का-नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी के छठे सदस्य के चुनाव को लेकर दायर याचिका पर एलजी ऑफिस को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी ऑफिस को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।दिल्ली की मेयर शैली ओबेराय ने अपनी याचिका में चुनाव प्रकिया में एलजी के दखल पर सवाल उठाते हुए इसे असंवैधानिक और दिल्ली नगर निगम कानून का उल्लंघन बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एलजी ऑफिस को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में एलजी के दखल पर आपत्ति जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि इस मसले में राजनीति हो रही है। स्थायी समिति के सदस्य के चुनाव में भूमिका मेयर की होती है। ऐसे में एलजी ने किस अधिकार का इस्तेमाल करके इसमें दखल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी ऑफिस से कहा कि वो दिल्ली नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी के चैयरमैन पद के चुनाव को न कराए। अगर एलजी ऐसा कुछ करते हैं तो कोर्ट इसे गंभीरता से लेगा।

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