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रविवार, 25 अक्टूबर 2026 · सुबह 7:33 · नई दिल्ली संस्करण

सारण जिलाधिकारी ने जनशिकायत के 8 मामलों में तुरंत सुनाया फैसला

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन10 बार पढ़ा गया
सारण जिलाधिकारी ने जनशिकायत के 8 मामलों में तुरंत सुनाया फैसला

सारण। जिला प्रशासन ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम-2015 के सफल क्रियान्वयन को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता घोषित किया है।इसी क्रम में जिलाधिकारी अमन समीर ने आज अपने कार्यालय कक्ष में द्वितीय अपील के तहत प्राप्त कुल 12 लोक शिकायत मामलों की सुनवाई की। लोक शिकायतों के ससमय और गुणवत्तापूर्ण निवारण पर बल देते हुए, जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि लोक प्राधिकारों को इसके लिए सजग, संवेदनशील तथा सक्रिय रहना होगा।सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी अमन समीर ने 08 मामलों में मौके पर ही अंतिम रूप से आदेश पारित कर उनका निवारण किया। शेष 04 मामलों में अपेक्षित पूर्ण प्रतिवेदन के अभाव को देखते हुए, जिला पदाधिकारी ने संबंधित लोक प्राधिकारों को कड़े निर्देश दिए। उन्हें अगली सुनवाई की तिथि पर पूर्ण प्रतिवेदन के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।जिलाधिकारी ने जोर देकर कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है।यह सुनिश्चित करना सभी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है कि नागरिकों की शिकायतों का निवारण त्वरित, पारदर्शी और संतोषजनक तरीके से हो। आम जनता को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए भटकना न पड़े और उन्हें कानूनी अधिकार के तहत न्याय मिल सके।

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