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रविवार, 25 अक्टूबर 2026 · शाम 4:41 · नई दिल्ली संस्करण

समन की अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की याचिका पर फैसला चार मार्च को

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

रांची,

28 फरवरी । समन की अवहेलना करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री

हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज मामले में सीजेएम के के मिश्रा की कोर्ट में

बुधवार को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई। मामले में अदालत चार मार्च

को फैसला सुनायेगी।

इस मामले में ईडी की ओर से शिकायतवाद संख्या

3952/2024 सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई है। शिकायतवाद में शिकायतकर्ता ईडी

की ओर से बताया गया है कि हेमंत को ईडी ने जमीन घोटाला मामला में 10 समन

किया था, जिसमें से मात्र दो समन पर ही हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित

हुए थे। यह ईडी के समन की अवहेलना है। हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष 20 जनवरी

को 8 वां समन एवं 31 जनवरी को दसवां समन में उपस्थित हुए थे। सुनवाई के

दौरान ईडी की ओर से दलील देते हुए कहा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद

केजरीवाल के समन मामले में ईडी ने दिल्ली में सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद

दर्ज कराया था।

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