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रविवार, 25 अक्टूबर 2026 · सुबह 11:55 · नई दिल्ली संस्करण

4 साल पुराने एससी-एसटी एक्ट मामले दो दोषियों को तीन साल की सजा

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन73 बार पढ़ा गया
4 साल पुराने एससी-एसटी एक्ट मामले दो दोषियों को तीन साल की सजा

मुरादाबाद। मुरादाबाद के विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) सुरेंद्र कुमार की अदालत ने शनिवार को एससी-एसटी एक्ट मामले दो आरोपित दोषियों को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने दोनों पर 13-13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) के एडीजीसी आनंदपाल सिंह एडवोकेट ने बताया कि थाना भगतपुर क्षेत्र के भदगवा निवासी राम किशोर सागर ने 3 जुलाई 2021 भगतपुर थाने में प्रेम सिंह व महेश सिंह के खिलाफ मारपीट, एससी-एसटी एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई एससी/एसटी एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत में चली। अदालत ने आरोपी प्रेम सिंह और महेश सिंह को दोषी करार देते हुए तीन साल का कारावास और 13-13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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