मुख्य सामग्री पर जाएँ
ब्रेकिंग
विधान परिषद चुनाव ने बिगाड़ा गठबंधन धर्म का गणितRajasthan Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, जानिए पूरा शेड्यूलमुंबई में CJP का प्रदर्शन पड़ा भारी! जेल भरो आंदोलन पर FIR, आयोजकों में हड़कंपज्ञानेश कुमार पर चले लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा! प्रमोद तिवारी का बड़ा हमलाBJP का झंडा उतारने वाले संजयन त्रिपाठी अब साइकिल पर सवार, समाजवादी पार्टी में हुए शामिलCM Yogi का बड़ा तोहफा: 4.60 लाख छात्रों के खाते में आई छात्रवृत्ति, आपके खाते में आई क्या? चेक करेंNoida: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर दर्दनाक मौत, सोसाइटी में हड़कंपमुंबई प्रदर्शन के बाद CJP का दिल्ली कूच का ऐलान, अभिजीत दिपके ने कही ये बड़ी बात

शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 · शाम 5:28 · नई दिल्ली संस्करण

नाबालिग पर फायरिंग के आरोपी को झटका, जमानत याचिका खारिज

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन83 बार पढ़ा गया
नाबालिग पर फायरिंग के आरोपी को झटका, जमानत याचिका खारिज

नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नाबालिग पर फायरिंग और लगातार पीछा करने के मामले में आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी है।गुरुवार काे न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार थाना पुलभट्टा, जिला ऊधम सिंह नगर में दर्ज एफआईआर दर्ज कराई थी कि आरोपित रेहान ऊर्फ जेरिफ नाबालिग पीड़िता का मदरसे से घर आते-जाते समय लगातार पीछा करता था और उसे फोन पर संपर्क करने के लिए दबाव बना रहा था। शिकायत के मुताबिक, जब इस बात की जानकारी आरोपित की मां को दी गई, तो आरोपित ने बदले की भावना से पीड़िता के घर में घुसकर उस पर गोली चला दी, जिससे वह घायल हो गई। काेर्ट में आरोपित की ओर से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 13 अक्टूबर 2024 से न्यायिक हिरासत में है। साथ ही कहा कि पीड़िता को लगी चोटें साधारण प्रकृति की हैं और जीवन के लिए खतरनाक नहीं हैं।

राज्य की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि मामला गंभीर है और इसमें जानलेवा हथियार का इस्तेमाल किया गया है। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए पाया कि पीड़िता और शिकायतकर्ता के बयान अभियोजन के पक्ष का समर्थन करते हैं तथा मेडिकल रिपोर्ट भी गोली लगने की पुष्टि करती है।

यह ख़बर दूसरों तक पहुँचाएँ

WhatsAppFacebookX

संबंधित ख़बरें

ई-पेपर