मुख्य सामग्री पर जाएँ
ब्रेकिंग
विधान परिषद चुनाव ने बिगाड़ा गठबंधन धर्म का गणितRajasthan Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, जानिए पूरा शेड्यूलमुंबई में CJP का प्रदर्शन पड़ा भारी! जेल भरो आंदोलन पर FIR, आयोजकों में हड़कंपज्ञानेश कुमार पर चले लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा! प्रमोद तिवारी का बड़ा हमलाBJP का झंडा उतारने वाले संजयन त्रिपाठी अब साइकिल पर सवार, समाजवादी पार्टी में हुए शामिलCM Yogi का बड़ा तोहफा: 4.60 लाख छात्रों के खाते में आई छात्रवृत्ति, आपके खाते में आई क्या? चेक करेंNoida: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर दर्दनाक मौत, सोसाइटी में हड़कंपमुंबई प्रदर्शन के बाद CJP का दिल्ली कूच का ऐलान, अभिजीत दिपके ने कही ये बड़ी बात

मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 · रात 3:40 · नई दिल्ली संस्करण

झारखंड हाई कोर्ट में एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हुए हाजिर, अगली सुनवाई 18 जून को

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन1 बार पढ़ा गया

रांची । झारखंड हाई कोर्ट में रांची शहर में सीवरेज-ड्रेनेज

परियोजना को पूरा करने का आग्रह करने वाली अरविंदर सिंह देओल की जनहित

याचिका की सुनवाई गुरुवार को हुई। मामले में कोर्ट के आदेश पर एनएचएआई के

प्रोजेक्ट डायरेक्टर और रांची नगर निगम के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हाजिर

हुए। अगली सुनवाई 18 जून को होगी।

एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय

राजमार्ग प्राधिकरण) के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कोर्ट को बताया कि रांची

में सीवरेज-ड्रेनेज परियोजना के फेज वन के लिए रांची नगर निगम को नो

ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी ) देने के संबंध में केन्द्रीय रोड

ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे मंत्रालय को पत्र भेजा गया है। वहां से अनुमति मिलते

ही रांची नगर निगम को एनओसी दे दिया जाएगा।

इस पर कोर्ट ने कहा कि

एनएचएआई जल्द फेज वन के लिए रांची नगर निगम को एनओसी दे। रांची नगर निगम

की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शहदेव ने कोर्ट को बताया कि एनएचएआई से एनओसी

मिलते ही फेज वन का शेष बचा 15 प्रतिशत काम जल्द पूरा कर दिया जाएगा। कोर्ट

ने राज्य सरकार को सीवरेज-ड्रेनेज परियोजना के फेज-टू, फेज थ्री और फेज

फोर के निर्माण कार्य के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश

दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई में एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और रांची

नगर निगम के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को कोर्ट में उपस्थिति से छूट प्रदान

की।

यह ख़बर दूसरों तक पहुँचाएँ

WhatsAppFacebookX

संबंधित ख़बरें

ई-पेपर