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मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 · सुबह 10:33 · नई दिल्ली संस्करण

झारखंड हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव और रिम्स डायरेक्टर को 28 को किया तलब

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने 28 जून को राज्य के स्वास्थ्य सचिव, भवन निर्माण विभाग के सचिव और रिम्स के डायरेक्टर को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ में हुई।कोर्ट में गुरुवार को रिम्स के डायरेक्टर सशरीर उपस्थित हुए थे। कोर्ट ने उनसे पूछा कि रिम्स की व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रही? इसपर उन्होंने कोर्ट को बताया कि रिम्स की व्यवस्था में सुधार के लिए जो प्रपोजल उन्होंने अलग-अलग विभागों में दिए थे, वह रुके हुए हैं। इसके बाद अदालत ने इन अधिकारियों को उपस्थित होने का निर्देश दिया।रिम्स में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, बुनियादी सुविधा दिलाने और एमआरआई मशीन सहित अन्य चिकित्सा उपकरण को ऑपरेशनल रखने को लेकर ज्योति शर्मा ने जनहित याचिका दायर की है।

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