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मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 · सुबह 4:32 · नई दिल्ली संस्करण

झारखंड हाई कोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मामले में गृह विभाग के प्रधान सचिव को किया तलब

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

रांची, । झारखंड हाई कोर्ट में कांके नगड़ी स्थित नेशनल लॉ

यूनिवर्सिटी को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित दायर जनहित याचिका

की सुनवाई मंगलवार को हुई। मामले में कोर्ट ने बुधवार को प्रधान सचिव गृह

विभाग को कोर्ट में वर्चुअली उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

इससे

पहले राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के

पास पुलिस आउटपोस्ट निर्माण के लिए एक करोड़ 62 लाख रुपये स्वीकृत किया

गया है। लॉ यूनिवर्सिटी के खाली जगह पर बाउंड्री वॉल भी बनाया जाएगा।

पिछली

सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी,

कांके के पुलिस पोस्ट के लिए 30 डिसमिल जमीन सरकार ने मुहैया कराई है, तो

उसपर पुलिस पोस्ट का निर्माण क्यों नहीं कराया जा रहा है। उसके बगल में

बिजली सब स्टेशन का निर्माण तो कर दिया गया है लेकिन इसे ऑपरेशनल नहीं किया

गया है, वहां बिजली क्यों नहीं दी जा रही है। साथ ही यूनिवर्सिटी के सामने

छह एकड़ जमीन सरकार ने दी है उसपर चहारदीवारी बनाई जाएगी या नहीं।

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