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शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 · शाम 7:18 · नई दिल्ली संस्करण

रायपुर : नए अपराधिक कानून के तहत थाना में एफआईआर दर्ज

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन45 बार पढ़ा गया

रायपुर,। रायपुर के मन्दिर हसौद थाना में नए अपराधिक कानून के

अनुसार पीड़ित नोहर दास रात्रे की रिपोर्ट पर अनावेदक अमित सिंह राजपूत के

विरुद्ध अपराध क्रमांक 495/24 गाली गलौच और जान से मारने की धमकी, धारा

296, 351(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया

है। पहले यह 294, 506 आइपीसी के तहत दर्ज होता था।

एसएसपी

रायपुर संतोष सिंह ने बताया कि साथ ही थाना अभनपुर में नवीन कानून भारतीय

नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएनएस) की धारा 194 के तहत अकाल मृत्यु, मर्ग की

सूचना दर्ज कर जांच किया गया है। सूचक लोकेश निषाद पिता कृष्णा निषाद उम्र

47 वर्ष सकीम परसदा के द्वारा एक जुलाई 24 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई

गई कि इसका भाई मृतक टीकम निशाद पिता कृष्णा निशाद उम्र 49 वर्ष साकिन

ग्राम परसदा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। सूचना पर मर्ग क्रमांक

53/2024 धारा 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कायम कर जांच कार्रवाई में

ली गई। पहले यह 174 सीआरपीसी के तहत होता था।

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