मुख्य सामग्री पर जाएँ
ब्रेकिंग
विधान परिषद चुनाव ने बिगाड़ा गठबंधन धर्म का गणितRajasthan Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, जानिए पूरा शेड्यूलमुंबई में CJP का प्रदर्शन पड़ा भारी! जेल भरो आंदोलन पर FIR, आयोजकों में हड़कंपज्ञानेश कुमार पर चले लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा! प्रमोद तिवारी का बड़ा हमलाBJP का झंडा उतारने वाले संजयन त्रिपाठी अब साइकिल पर सवार, समाजवादी पार्टी में हुए शामिलCM Yogi का बड़ा तोहफा: 4.60 लाख छात्रों के खाते में आई छात्रवृत्ति, आपके खाते में आई क्या? चेक करेंNoida: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर दर्दनाक मौत, सोसाइटी में हड़कंपमुंबई प्रदर्शन के बाद CJP का दिल्ली कूच का ऐलान, अभिजीत दिपके ने कही ये बड़ी बात

मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 · सुबह 7:07 · नई दिल्ली संस्करण

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट संबंधी याचिका पर ईडी का जवाब दाखिल

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन1 बार पढ़ा गया

रांची, । समन की अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की

ओर से कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से छूट के पिटीशन पर एमपी-एमएलए के विशेष

न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट

संबंधी सीआरपीसी की धारा 205 के तहत दायर याचिका में ईडी की ओर से अदालत

में जवाब दाखिल कर दिया गया है।

इससे पूर्व तीन जून को सीजेएम

कृष्ण कांत मिश्रा ने यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया

था। पूर्व में सीजेएम कोर्ट द्वारा मामले में संज्ञान लिए जाने के बावजूद

भी हेमंत सोरेन की उपस्थिति कोर्ट में नहीं हुई थी। मामले में हेमंत सोरेन

की ओर से सीजेएम कोर्ट के समन आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाई

कोर्ट में यह मामला अभी लंबित है। इस संबंध में ईडी की ओर से शिकायतवाद

संख्या 3952/2024 सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई है।

क्या है मामला

ईडी

ने समन की अवहेलना करने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ

सीजेएम कोर्ट में ईडी ने 19 फरवरी को शिकायत वाद दर्ज कराया था। इस पर गत

चार मार्च को सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संज्ञान लिया था और मुकदमा

चलाने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत को बताया था कि

जमीन की खरीद-बिक्री मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को दस बार समन जारी किया

गया था। आठवें समन पर 20 जनवरी और दसवें समन पर 31 जनवरी को ईडी के समक्ष

उपस्थित हुए थे। ईडी का कहना है कि आठ समन पर उपस्थित नहीं होना समन की

अवहेलना है।

यह ख़बर दूसरों तक पहुँचाएँ

WhatsAppFacebookX

संबंधित ख़बरें

ई-पेपर