जींद : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद की सजा

जींद : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद की सजा
जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शिफा की अदालत ने नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने पर दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी पर 55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार उचाना थाना पुलिस को एक व्यक्ति ने शिकायत देकर बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ गांव घोघडिय़ां निवासी जगदीप ने बहला-फुसला कर दुष्कर्म किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने 26 सितंबर 2024 को जगदीप के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।

पुलिस ने पुख्ता साक्ष्य के आधार पर अदालत में चालान पेश किया। उसी समय जगदीप को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। पुलिस द्वारा दिए गए ठोस साक्ष्य व स्पेशल पीपी पोक्सो केस योगेंद्र राठी कि मजबूत पैरवी के आधार पर शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शिफा की अदालत ने जगदीप को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस प्रवक्ता राजेश कुमार ने कहा कि महिला अपराधों को लेकर पुलिस द्वारा सख्त व त्वरित कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

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